1. सभी छात्रों को नियम संयम का पालन करना होगा ।
2. सभी छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के (पूर्ण होने पर । प्राकृतिक उर्जा चिकित्सा व शिक्षा परिषद द्वारा अंक पत्र, प्रमाण पत्र व प्राकृतिक उर्जा चिकित्सा व शिक्षा परिषद (NEMC) द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया जायेगा ।
3. 5 वर्ष पश्चात रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
4. जिन छात्र / छात्राओं का नवीनीकरण कम से कम तीन बार या अधिक बार रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण लगातार कराया गया है, और सरकारी नौकरी या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी या अस्पतालो में या संस्थानों में कोई सेवा न मिलने पर ।
5. नियम 4 केअनुसार ऐसे छात्र/छात्राओं को GOV.of MNTS (उ0प्र0) आर्यावर्त/भारत द्वारा कम से कम 500/- रूपये प्रति माह या अधिकतम 5000 /- रूपये प्रति माह जो प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत छात्र / छात्राओं को दिया जायेगा। जिसमें (टी०डी०एस०) TA.DA. भत्ता भी कटेगा ।
6. यह मानदेय के रूप में दिया जायेगा जो छात्र / छात्रा के 70 वर्ष के आयु तक प्राप्त होगा ।
7. 70 वर्ष के आयु पूर्ण होते ही 50000 का मुख्यमंत्री वृद्धा सेवानिवृत्त पेंसन के अन्तगर्त प्राप्त होगा। जो GOV.Of M.N.T.S. (उ0प्र0) आर्यावर्त भारत द्वारा देय होगा ।
8. किसी प्रकार के नियमों में संशोधन M.N.T.S. (उ0प्र0) आर्यावर्त / भारत द्वारा ही किया जायेगा जो मान्य होगा
9. भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियमित यदि कोई भत्ता देय होगा तो वह भत्ता मुख्यमंत्री सुनिश्चित वृद्धा सेवानिवृत्त या प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना में सम्मिलित हो जायेगा ।
10. प्रशिक्षण - योग्य आचार्य / वैद्य / डाक्टर / प्रशिक्षिति नर्सिंग प्रशिक्षिका / फार्मासिष्ट इत्यादि अनुभवी योग्य चिकित्स्को के द्वारा वैदिक एवं सनातन / भारतीय पद्धतियों / गुरकुल विधि (भगवान-धन्वन्ती, सूश्रुत, पतंजलि )के नियमानुसार प्राप्त कराया जायेगा / प्रदान किया जायेगा |